Latest News
सी.एम.एस. में 22 नवम्बर से 54 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश व कानूनविद् पधारेंगे लखनऊरामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय ने किया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजनभूस्खलन की वजह से 80 लोगों की मौत, केरल में दो दिनों का शोक, राहुल-प्रियंका जाएंगे वायनाडबंथरा ब्राह्मण हत्या काण्ड: दिवंगत रितिक पाण्डेय के परिवार से मिलेगा ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडलकारगिल युद्ध में भारत की विजय को आज 25 साल पूरे Early News Hindi Daily E-Paper 7 July 2024UK आम चुनाव में ऋषि सुनक की करारी हार, लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर नए प्रधानमंत्री7 जुलाई को गुजरात दौरे पर राहुल, गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर वालो से मिलेंगेEarly News Hindi Daily E-Paper 6 July 2024Early News Hindi Daily E-Paper 5 July 2024
राज्यराष्ट्रीय

‘लव जिहाद’ कानून से सम्बंधित याचिका ख़ारिज

गांधीनगर । गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने 19 अगस्त के आदेश में सुधार के अनुरोध वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 5 पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 5 पर रोक केवल अंतर-धार्मिक विवाहों के लिए प्रभावी रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने तर्क दिया कि धारा 5 का प्रति-विवाह से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए 19 अगस्त के आदेश में इस पर रोक लगाने की बताई गई आवश्यकता में सुधार की जरूरत है।

उन्होंने तर्क दिया, “आज अगर मैं बिना किसी प्रलोभन या बल, या किसी कपटपूर्ण तरीके के स्वेच्छा से धर्मातरण करना चाहता हूं, तो मैं अनुमति नहीं ले सकता, क्योंकि धारा 5 पर रोक लगा दी गई है। यह धारा सामान्य धर्मातरण पर भी लागू होती है।”

जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “विवाह मामला संशोधन से पहले धारा 3 के तहत नहीं था, लेकिन अब धारा 3 में आने के कारण, विवाह खातिर धर्मातरण के लिए भी धारा 5 के तहत अनुमति की आवश्यकता होगी।”

जैसा कि एजी ने तर्क दिया कि उनके पास धारा 5 पर बहस करने का कोई अवसर नहीं था, और धारा 5 पर रोक लगाने के कारण स्वैच्छिक रूपांतरण धारा 5 से बाहर होगा।

इस पर, न्यायमूर्ति वैष्णव ने मौखिक रूप से कहा, “अब आप एक व्यक्ति को यह कहकर पकड़ लेंगे कि धारा 5 के तहत कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, भले ही विवाह वैध हो और अंतरधार्मिक विवाह सहमति से हो, आप इसे धारा 5 का उल्लंघन कहेंगे।”

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने तर्क दिया कि यदि स्थगन आदेश में धारा 5 को शामिल नहीं किया जाता है, तो अदालत का पूरा आदेश काम नहीं करेगा और इस तरह, अव्यावहारिक हो जाएगा।

उन्होंने कहा, “अगर कोई शादी (अंतर-धार्मिक) करना चाहता है, तो यह अनुमान है कि यह तब तक गैरकानूनी रहेगा, जब तक कि धारा 5 के तहत अनुमति नहीं ली जाती है। चूंकि अदालत ने केवल सहमति वाले वयस्कों के बीच विवाह के संबंध में धारा 5 पर रोक लगा दी है, इसलिए व्यक्तिगत रूपांतरणों के लिए इसे रुका हुआ माना जाएगा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हमें 19 अगस्त को हमारे द्वारा पारित आदेश में कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं मिला (गुजरात स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए)। इसलिए हम हैं यह राय कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4ए से 4सी, 5, 6, और 6ए की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी, क्योंकि विवाह एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म वाले के साथ बल या प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना किया जाता है और ऐसे विवाहों को गैरकानूनी धर्मातरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता।”

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वैष्णव की खंडपीठ ने कहा कि कानून के प्रावधान, जिसे आमतौर पर ‘लव जिहाद’ कानून के रूप में जाना जाता है, उन पक्षों की बात रखता है, जो ‘बड़े खतरे में’ वैध रूप से अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करते हैं।

Show More
[sf id=2 layout=8]

Related Articles

Back to top button