Breaking
रजनीकांत-कमल हासन को लॉन्च करने वाले पद्मश्री विजेता डायरेक्टर भरतहिराजा का निधनजम्मू-कश्मीर: उरी सेक्टर में ग्रेनेड फटने से सेना के दो जवान शहीदअब दुश्मनो की खैर नहीं, भारत ने तैनात किए 12 परमाणु बमफिलीपीन्स में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों में उठीं सुनामीINDIA Bloc मीटिंग में खरगे का मोदी सरकार पर हमला, विदेश नीति से लेकर SIR तक उठाए आरोपRealme P4R आगमन, 8000mAh बैटरी से मचाएगा तहलका, जानें फीचर्सटॉम क्रूज के को-स्टार जेम्स हैंडी की हत्या, गर्लफ्रेंड का बेटा कातिलरूस ने भारत को दिया 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का ऑफरकॉकरोच जनता पार्टी की पहली रैली में भारी भीड़, राजनेताओं की उड़ी नींदकुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, एक भारतीय की मौत
राष्ट्रीय

जूही चावला का 5G मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

अर्ली न्यूज़ नेटवर्क 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 4 जून को अभिनेत्री और पर्यावरणविद् जूही चावला द्वारा देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वादी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और अभिनेत्री पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, एएनआई ने बताया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा प्रचार के लिए था। इसने कहा कि जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हुआ।

अदालत ने कहा, “दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।”

अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बुधवार को अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अभिनेता जूही चावला की लोकप्रिय फिल्मों के गाने गाना बंद नहीं किया, जब तक कि उन्हें म्यूट नहीं किया गया और ऑनलाइन सुनवाई से हटा दिया गया।

Related Articles

Back to top button