Breaking
Census 2027: दो चरणों में होगी जनगणना, नित्यानंद ने किया ऐलानबेंजामिन नेतन्याहू को IRGC की धमकी, कहा- “पीछा तब तक करेंगे जब तक उन्हें खत्म नहीं कर देते।”पांच राज्यों में मतदान 9 अप्रैल से शुरू, बंगाल में 2 चरणों में होगा चुनावएलपीजी की किल्लत ख़तम, रसोई गैस लेकर आ रहे हैं दो जहाजों को ईरान के अधिकार क्षेत्र से गुजरने की मिली अनुमतिFBI की हैरान करने वाली रिपोर्ट, क्या अमेरिका में घुसकर मारेगा ईरान?HPCL के प्लांट में डबल मर्डर, पुलिस ने आरोपी के दोनों टांगों में मारा गोलीEarly News Hindi Daily E-Paper 13 March 2026Opposition के ‘Mic Off’ के आरोप पर स्पीकर ओम बिरला का पलटवार, कहा- मेरे पास कोई बटन नहीं हैदेश के कई शहरों में होटल रेस्ट्रोरेंट और ढाबे बंददेश भर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की किल्लत, जबकि कमर्शियल सिलेंडर मिलना बंद
मनोरंजन

राजस्थान हाई कोर्ट ने किया फैसला, कांकानी हिरण मामले में मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan Highcourt) से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के लिए राहत भरी खबर है. हाई कोर्ट ने सलमान खान की तरफ से डाली गई ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हाई कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान खान को बार-बार पेशी के लिए पेश नहीं होना होगा.

सोमवार हाई कोर्ट में सलमान खान के वकील ने अपना पूरा पक्ष रखा. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस सुनवाई के दौरान सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट रूम में मौजूद रहीं. दरअसल, ये पूरा मामला काले हिरण के अवैध शिकार से जुड़ा हुआ है.

सलमान खान सितंबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए थे. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. 27, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर को शिकार हुआ था. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा था. जिसके बाद सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. इस मामले में सलमान खान को छोड़ बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

Related Articles

Back to top button