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जारी की केंद्र ने नई गाइडलाइन, अभी टला नहीं कोरोना प्रकोप

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है. रोज आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा बीते कई दिनों से 2 हजार से नीचे ही है. वहीं, कई रिपोर्ट ऐसी भी आ रही हैं कि देश में महामारी की चौथी लहर भी दस्तक दे सकती है. ऐसे में ये मान लेना गलत होगा कि कोरोना खत्म हो चुका है. वायरस की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को बुधवार को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. आइय आपको बताते हैं इन जरूरी दिशा निर्देशों में राज्यों को कहां सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है.

COVID-19 मामलों में गिरावट को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को राज्यों से आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में छूट देने को तो कहा ही, साथ ही कोविड उचित व्यवहार का पालन कराने की बात भी कही. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 प्रतिशत से अधिक कोरोना सकारात्मकता दर, 40 प्रतिशत तक ऑक्सीजन समर्थित या आईसीयू बेड के इंगेज होने वाले क्षेत्रों आवश्यक पाबंदी लगाने का सुझाव दिया.

सरकार ने टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उचित व्यवहार के पालन की पांच गुना रणनीति पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया.  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन्हें कोविड स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा. सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में गैर-कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से चालू करने का भी निर्देश दिया.

उन्होंने कोरोना के हल्के मामलों के लिए होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल और हाई रिस्क वाले मामलों की विशेष निगरानी जारी रखने का भी निर्देश दिया. भूषण ने कहा कि सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित और अन्य सभाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन जगहों पर कोविड उचित व्यवहार का विधिवत पालन किया जाए. शैक्षणिक संस्थानों में बिना किसी प्रतिबंध के ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा सकती हैं. हालांकि, शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल का भी लाभ उठा सकते हैं.

भूषण ने आगे कहा कि विवाह और अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकती है और सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थलों को पूरी क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है. सार्वजनिक परिवहन (रेलवे, मेट्रो, बस, कैब) बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के संचालित हो सकता है. साथ ही, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के कार्य कर सकते हैं. सभी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जा सकती है.

भूषण ने कहा, ‘इस तरह की सभी गतिविधियों की अनुमति देते समय, यह अनिवार्य है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग और शारीरिक दूरी सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाए.’ टीकाकरण को लेकर उन्होंने राज्यों से छूटे हुए लाभार्थियों को कवर करने पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी पात्र आयु समूहों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा. सभी पात्र लोगों के लिए युवा किशोरों (12 वर्ष और अधिक) के बीच एहतियाती खुराक और टीकाकरण का प्रशासन भी किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पात्र स्टाफ सदस्यों के शत-प्रतिशत टीकाकरण को बढ़ावा देते हुए सेवाएं फिर से शुरू की जानी चाहिए.

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