Breaking
लखनऊ अग्निकांड में SIT को 7 दिन में CM योगी को देनी है रिपोर्टलखनऊ में जो हुआ वो सामान्य घटना नहीं- अखिलेशRam Mandir Donation Scam: SIT रिपोर्ट आई, कब होगी कार्रवाई? चढ़ावा चोरी पर UP सरकार के सामने क्या खुलासा हुआलखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की गई जान जबकि 9 घायलभारत में दुनिया से एक दिन पहले रिलीज़ होगी टॉम हॉलैंड की ‘Spider-Man: Brand New Day’अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता तय, यूरोप में होंगे हस्ताक्षरइंडियन नेवी ने जहाज से निकाल लाई जिंदा मिसाइल, हादसे को टालाबिहार में शराब माफियाओं पर सख्त एक्शन का आदेश, बुलाई हाई लेवल मीटिंगअमेरिका ने भारतीय जहाज ‘MT जलवीर’ पर किया हमला, शिप पर सवार हैं 20 नाविकममता को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रकाश चिक बारिक ने राज्य सभा से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर कर जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की। विवरण के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने चिकित्सा आधार पर विस्तार की मांग की है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है जो गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से अपनी जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है।

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल परीक्षणों से गुजरना होगा और इस उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत, जो 1 जून को समाप्त हो रही है, को बढ़ाया जाना चाहिए। पार्टी ने आगे बताया कि डॉक्टरों ने AAP संयोजक को पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (PET-CT) स्कैन और कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है।

शीर्ष अदालत ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। हालाँकि, इसने उन्हें अपने कार्यालय या  दिल्ली सचिवालय में जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और 

 दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

Related Articles

Back to top button