Breaking
WPL 2026: RCB दूसरी बार बनी चैंपियन, कप्तान स्मृति मंधाना के तूफान ने दिल्ली को हराया‘बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पर हमला’, धमकी भरे कॉल्स के बाद घर में घुसे हमलावर, मैनेजर ने किया खुलासाUS की इमीग्रेशन पालिसी में बड़ बदलाव, H-2B वीजा का बढ़ा कोटा, इंडियन वर्कर्स पर क्या होगा असर, जानेचेन्नई में H5N1 वायरस से सैकड़ों कौवों की मौत, खतरनाक वायरस की पुष्टि के चलते एडवाइजरी जारीदेश में बवाल-घूसखोर पंडत OTT फिल्म वेब सीरीज पर लखनऊ में FIRMeghalaya Illegal Mining: NGT के बैन के बावजूद भी खनन क्यों? ब्लास्ट में Assam के 18 मजदूरों की मौतIndia-US Trade Deal पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले- 4-5 दिन में साइन होगा समझौता पत्रलोकसभा में बिना प्रधानमंत्री के सम्बोधन के ही प्रस्ताव पासराष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का शाम 5 बजे राजयसभा में सम्बोधन, विपक्ष करेगा विरोधU-19 World Cup के सेमीफाइनल में भारत का दबदबा, अफगानिस्तान के खिलाफ रनचेज़ में शानदार प्रदर्शन
उत्तर प्रदेशराज्य

अब कैदी भी कर सकेंगे अपनों से मुलाकात, ध्यान रखने होंगे ये नियम…

लखनऊ ।  महामारी की दूसरी लहर के कारण जेल के कैदियों पर आगंतुकों से उनकी मुलाकातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबन्ध कैदियों और जेल प्रशाशन की सुरक्षा के मद्देनज़र लगाया गया था। लेकिन अब महामारी का प्रकोप कम होते देख राज्य के जेल विभाग ने सोमवार से राज्य भर में मुलाकातों की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश में जेल के कैदी अब लगभग छह महीने के अंतराल के बाद अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं।

आगंतुकों को कोविड -19 के लिए हाल ही में निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट के साथ आना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की कई जेलों में सोमवार को करीब 300 आगंतुक कैदियों से मिले।

जेल विभाग द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, जेलों में बंद अपने रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए सोमवार को 600 से अधिक लोग कई जेलों में पहुंचे।

हालांकि, केवल निगेटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पोलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) कोविड -19 रिपोर्ट वाले, 72 घंटों के भीतर परीक्षण किए गए, उनको कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई थी।

दूसरों को सलाखों के पीछे से अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए इंटरकॉम का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

आगंतुकों की अधिकतम संख्या लखनऊ जेल से बताई गई जहां करीब 80 लोगों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई, उसके बाद मैनपुरी, मुरादाबाद और आगरा में क्रमश: 50, 40 और 28 आगंतुक कैदियों से मिले।

जेल विभाग ने आगंतुक सभा क्षेत्र की उचित सफाई की व्यवस्था की है।

जेल विभाग के निर्देशों के अनुसार, एक समय में केवल दो आगंतुकों को कैदी से मिलने की अनुमति है। विभाग ने सप्ताह के दिनों में दोपहर 2 बजे तक आने का समय भी निर्धारित किया है।

एक कैदी को सप्ताह में केवल एक बार मिलने की अनुमति होगी। राज्य में घटते कोविड मामलों को देखते हुए बैठकों की इजाजत दी गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, जेलों में बंद कुल 14 लाख कैदियों में से करीब 92,000 कैदियों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से करीब 20,000 कैदियों को दोनों टीकों की खुराक दी जा चुकी है।

Related Articles

Back to top button