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होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से आक्सीजन की आपूर्ति की जाय

 

अर्ली न्यूज़ नेटवर्क-

लखनऊ।   कोविड-19 के होम आइसोलेशन के मरीजों को आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से आक्सीजन की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह द्वारा निर्गत इस परिपत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि होम आइसोलेटेड कोविड धनात्मक अथवा प्रिजम्पटिव कोविड रोगियों को आक्सीजन उपलब्ध करायी जाए। कोविड टेस्ट प्रयोगशाला में धनात्मक आने वाले रोगियों तथा ऐसे रोगी जिनके पास धनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, परन्तु उनके खून की जांच, एक्स-रे अथवा सी0टी0 जांच में कोविड के लक्षण दिखायी दे रहे हों, को आॅक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दोनों विकल्पों में  मरीज को आक्सीजन की आवश्यकता का किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा ;च्तमेबतपचजपवदद्ध उपलब्ध कराने पर आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाएगा।
होम आइसोलेशन के मरीजों को आॅक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आक्सीजन सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिजनों द्वारा आक्सीजन सिलेण्डर प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित किये जाएंगे। मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मरीज के उपयोग हेतु मरीज के उपयोग हेतु सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त आॅक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही, सिलेण्डर का चिन्हीकरण कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
परिपत्र में यह भी उल्लिखित है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों हेतु 10 मई, 2021 को आक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन दर्शायी गयी है। इस मांग में वृद्धि या कमी होने तथा मरीजों हेतु आक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कण्ट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध करायी जाएगी।

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