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हरियाणा में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में सुनाई कड़ी सजा

हरियाणा: दो नाबालिग लड़कियों से हरकत करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई जाए.बाद में एक महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब हिसार कोर्ट ने उस दुकानदार को 10 साल की सजा सुना दी है. वहीं मोटा जुर्माना भी ठोका गया है जो अगर समय रहते नहीं दिया गया तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा दे दी जाएगी.

 

छेड़छाड़ का आरोपी, 10 साल की सजा

 

केस की बात करें तो एक महिला ने चार अप्रैल 2019 को दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया गया था कि दुकानदार ने उसकी पोती के साथ अश्लील हरकत की थी. जब उसकी पोती दुकान पर गुड लेने गई थी, तब दुकानदार ने छेड़ने का प्रयास किया था. नाबालिग लड़की ने पूरी घटना की सूचना घर पर बताई थी. बाद में ये भी जानकारी मिली उस महिला के देवर की भी एक नाबालिग लड़की संग उस दुकानदार ने ऐसी ही हरकत की थी. ऐसे में अपराध का एक पुराना रिकॉर्ड था जिस वजह से पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए उस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया था. अब करीब दो साल बाद हिसार कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.

 

जुर्माना भी ठोका गया

 

हिसार की अदालत ने दो नाबालिगों से छेड़छाड़ करने के मामले में दुकानदार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. ये भी कहा गया है कि अगर जुर्माना समय रहते नहीं अदा किया गया तो 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस फैसले पर पीड़ित के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पुलिस ने भी अभी कोई बयान जारी नहीं किया है.

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