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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने लिया न्यायिक फैसला ।

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच किसी पूर्व न्यायाधीश से कराने के लिए तैयार है.ये बात सुप्रीम कोर्ट से कही है . उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी राज्य के पूर्व न्यायाधीश से इस मामले की जांच पर राजी हो गई है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में राय मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन और जस्टिस रंजीत सिंह का नाम भी सुझाया था. मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्हें इस बात का निर्णय करने के लिए एक अतिरिक्त दिन की जरूरत है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को नियुक्त करना है या किसी अन्य न्यायाधीश को. कोर्ट ने राज्य से एसआईटी में कुछ और सीनियर अधिकारियों को शामिल करने को भी कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले की जांच के लिए एसआईटी में शामिल करने के वास्ते उन आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे जो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं हैं. अदालत ने मंगलवार तक आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं.

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