Breaking
CM धामी- अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन देकर सुरक्षित करेंगे भविष्यईरान के मिसाइल हमले हुए कम, क्या है तेहरान की नई रणनीति?नहीं बढ़ेगा LPG गैस का दाम? सरकारी सूत्रों ने कहा- देश में पर्याप्त स्टॉकबुकिंग में आ रही है समस्या, कई जगह गैस वेंडर नहीं उठा रहे फ़ोनकई जगह होटल और रेस्ट्रोरेंट एलपीजी गैस की किल्लत से बंदEarly News Hindi Daily E-Paper 11 March 2026पाक एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाला आदर्श कुमार उर्फ ​​लकी पुलिस की गिरफ्त मेंजंग के बीच तेल-गैस की किल्लत, क्‍या भारत में भी बढ़ेंगे दाम?T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पर भारत की एकतरफा जीत, लगातार दो बार जीतने वाली बनी पहली टीमईरान के राष्ट्रपति का ऐलान, कहा- जब तक पड़ोसी देशों की ओर से ईरान पर नहीं होता हमला, तब तक ईरान हमला करेगा बंद
Breaking Newsअपराधराष्ट्रीय

कर्नाटक सरकार की मुसीबत बना हिन्दू महासभा का नेता गिरफ्तार , मुख्यमंत्री से कही ये बात…

कर्नाटक के मेंगलुरु में हिंदू महासभा के नेता धर्मेंद्र और उनके दो साथियों को मुख्यमंत्री से अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।उनपर एक दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक मंदिर गिराने पर धमकी देने का आरोप है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा था, “हमने गांधी को नहीं बख्शा, आप कौन हैं?” यह टिप्पणी संगठन के राज्य महासचिव धमेंद्र ने एक संवाददाता सम्मेलन में की थी, जिसमें भाजपा सरकार को परेशानी में डाल दिया। इस बयान के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मैसूर के नंजनगुढ में एक मंदिर तोड़े जाने के बाद आलोचनाओं से घिर गई है।
पत्रकारों से बात करते हुए धमेंद्र ने कहा था, “हम इसकी (मंदिर गिराने की) अनुमति नहीं देंगे। हमने गांधी को नहीं बख्शा? फिर आप कौन हैं? यदि गांधीजी की हत्या हो सकती है तो क्या आपको लगता है कि हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते?”
धमेंद्र ने आंगनबाड़ी के बच्चों को अंडे बांटने में भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए आगे कहा था, “कृपया याद रखें कि यह बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा और शशिकला जोले के लिए काफी मुश्किल होगा। आपने पहले ही अंडे चुरा लिए हैं और इसके जरिए पैसे कमाए हैं। कम से कम मंदिरों को तो छोड़ दें। हम अंडा घोलाटो को लेकर आपके खिलाफ पहले ही कोर्ट जा चुके हैं। ”
बता दें कि इस पूरे मामले में राज्य महासचिव धमेंद्र के साथ उनके दो सहयोगी पवित्रन और प्रेम पुलाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 153 ए (धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भागा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Related Articles

Back to top button