जूही चावला का 5G मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना
अर्ली न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 4 जून को अभिनेत्री और पर्यावरणविद् जूही चावला द्वारा देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वादी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और अभिनेत्री पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, एएनआई ने बताया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा प्रचार के लिए था। इसने कहा कि जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हुआ।
अदालत ने कहा, “दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।”
अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बुधवार को अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अभिनेता जूही चावला की लोकप्रिय फिल्मों के गाने गाना बंद नहीं किया, जब तक कि उन्हें म्यूट नहीं किया गया और ऑनलाइन सुनवाई से हटा दिया गया।