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RBI जनवरी से बदल रहा है अपने नियम, आपका जानना है जरूरी

Delhi: डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है और हर कोई इसे याद नहीं रख सकता है. खासकर ज्यादातर लोग एक से ज्यादा कार्ड का उपयोग करते हैं. अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) के नए नियमों के अनुसार, आपको कार्ड नंबर याद करना पड़ सकता है.दरअसल, जनवरी 2022 पेमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम बदल सकता है और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर हर बार डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर डालना को लेकर तैयार है, जो जनवरी 2022 से लागू हो सकता है. संशोधित रेगुलेशन पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स आदि को ग्राहक के कार्ड की जानकारी को अपने सर्वर या डेटाबेस में स्टोर करने से रोकते हैं.

नए नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन मर्चेंट, ई-कॉमर्स वेबसाइट और पेमेंट एग्रीगेटर को ऑनलाइन ग्राहक के कार्ड डिटेल्स को स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी. इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको अपना कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू यानी सीवीवी (CVV) दर्ज करने के बजाए अपने सभी कार्ड विवरण नाम, कार्ड नंबर और कार्ड की वैलिडिटी दर्ज करनी होगी.

फिलहाल बार-बार नहीं डालना होता है 16 डिजिट का कार्ड नंबर

बता दें कि मौजूदा वक्त में किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप दूसरी बार पेमेंट करते हैं तो आपको केवल सीवीवी और वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी (OTP) ही डालना होता है.

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